PM Vishwakarma Yojana भारत सरकार की एक पहल है जो देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल करती है, जिनमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, बुनकर, और दर्जी शामिल हैं।इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MoMSDE) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।जिसका राज्य स्तरीय क्रियान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाना है।
PM Vishwakarma Yojana योजना के लाभः
- मान्यताः कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।
- कौशल उन्नयनः 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, प्रति दिन 500 रुपये के वजीफे के साथ।
- टूलकिट प्रोत्साहनः बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन ई-वाउचर के रूप में।
- ऋण सहायता: दो चरणों में 3 लाख रुपये तक का ‘एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन’ बिना गारंटी के।
- डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहनः प्रति लेनदेन 1 रुपये, अधिकतम 100 लेनदेन (मासिक) तक।
- बाजार सहायताः राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।
PM Vishwakarma Yojana के लिए पात्रता:
चलीये जानते हैं की PM Vishwakarma Yojana के लिए कौन व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं।
- स्व-नियोजित या इच्छुक कारीगर और शिल्पकार जो योजना में चिह्नित 18 ट्रेड्स में से किसी एक से सम्बंधित हैं।
- वैसे व्यक्ति जो या तो स्व-रोजगार कर रहे हैं, या अपना उद्यम स्थापित करने का इच्छा रखते हैं।
- पंजीयन करते समय उम्र कम से कम 18 वर्ष हो ।
- एक परिवार में केवल एक व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकते है।
- कोई भी व्यक्ति जिसने PMEGP, PM मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि जैसी किसी भी समान केंद्रीय या राज्य योजनाओं का लाभ पिछले 5 वर्षों में नहीं लिया है। PM मुद्रा एवं स्वनिधि योजना के लाभुक के लिए जिन्होंने अपना ऋण स्वीकृति पूरी तरह से चुकता कर दिया हो, वे PM विश्कर्मा योजना में आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी और उनका परिवार किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो।
- परिवार का अर्थ पति, पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे से है।
PM Vishwakarma Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (आधार लिंक्ड)
- बैंक विवरण (आधार लिंक्ड)
- राशन कार्ड
- यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसे परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड उपलब्ध करने होंगे।
PM Vishwakarma Yojana बुनियादी प्रशिक्षणः
- प्रशिक्षण चयनित केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।
- बुनियादी प्रशिक्षण लगभग 40 घंटे / 5-7 दिनों का होगा।
- प्रशिक्षण के अंत में, एक उचित मूल्यांकन किया जाएगा और सफल आवेदकों को NSQF (National Skill Qualification Framework) सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने और आवासन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएंगी और मजदूरी मुआवजा (wage compensation) सहायता के रूप में 500 रुपए प्रति दिन प्रदान की जाएगी।
PM Vishwakarma Yojana उन्नत प्रशिक्षण:
- चयनित प्रशिक्षण केंद्रों पर 15 दिन / 120 घंटे या उससे अधिक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण के अंत में, एक उचित मूल्यांकन किया जाएगा और सफल आवेदको को NSQF (National Skill Qualification Framework) सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने और आवासन की सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और मजदूरी मुआवजा (wage compensation) सहायता के रूप में 500 रुपए प्रति दिन प्रदान की जाएगी।
PM Vishwakarma Yojana टूलकिट प्रोत्साहन:
- बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में लाभार्थी को 15,000 रुपये टूलकिट के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- यह राशि लाभार्थियों को ई-रुपी/ई-वाउचर के माध्यम से दिया जाएगा, जिसका उपयोग बेहतर टूलकिट प्राप्त करने के लिए चिह्नित केंद्रों पर किया जा सकता है।
PM Vishwakarma Yojana ऋण सहायता:
PM Vishwakarma Yojana के तहत लाभार्थियों को कोलैटरल फ्री ‘उद्यम विकास ऋण’ के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी 5-7 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण के पूरा होने पर पहले ऋण किश्त के लिए पात्र होंगे और ऋण की दूसरी किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है एवं ऋण चुकता ससमय कर दिया हो तथा अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया हो।
किश्त | ऋण की राशि | चुकौती की अवधि |
पहली किश्त | 1,00,000 तक | 18 महीने |
दूसरी किश्त | 2,00,000 तक | 30 महीने |
रियायती ब्याज और ब्याज अनुदान:
ऋण के लिए लाभार्थियों से ली जाने वाली ब्याज की रियायती दर 5% होगी। भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान 8% की सीमा तक होगा जो बैंकों को सीधे प्रदान किया जाएगा।
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:
PM Vishwakarma Yojana डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव प्रदान करती है। प्रति डिजिटल लेन-देन पर 1 रुपये (मासिक अधिकतम 100 लेन-देन) का इंसेंटिव प्रदान किया जायेगा, जिसे DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT) के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
PM Vishwakarma Yojana विपणन सहायता:
- लाभार्थी गुणवत्ता प्रमाणन सहायता के लिए पात्र होंगे जो उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और मानक निर्धारित करेगा।
- Open Network for Digital Commerce (ONDC), Government e-Marketplace (GeM) PORTAL, KHADI INDIA, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) MART एवं अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर PM विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की सूची बनाना और उन्हें शामिल करना।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निबंधन में होने वाले व्यय में छूट के लिए पात्र होंगे।
- योजना के लाभुकों को व्यापार मेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाएगा।
PM Vishwakarma Yojana Online Apply 2024
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए, आधिकारिक वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ पर जाएं।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए, निकटतम जन सेवा केंद्र(CSC) या जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें।
निष्कर्ष:
पीएम विश्वकर्मा योजना भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उन्हें सशक्त बनाने, उनके कौशल को विकसित करने और उनके व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करेगी।